Location: रांची
रांची : राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी को हटाए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हिमांशु शेखर चौधरी ने सरकार के फैसले को नियम विरुद्ध बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले की आज सुनवाई हुई । जिसमें हाईकोर्ट में सरकार का पक्ष सुनने के बाद कार्रवाई पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया की सरकार इस पद पर किसी की नियुक्ति न करें।
ज्ञात हो कि पिछले दिनों राज्य सरकार ने आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शिखर चौधरी को उनके पद से बर्खास्त कर दिया। हिमांशु शेखर चौधरी की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए हुई थी। लेकिन सरकार ने बीच में ही उन्हें हटा दिया। हटाने के पहले उन्हें कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। हाई कोर्ट ने माना किया सरकार की कार्रवाई में नियमों का पालन नहीं किया। इसलिए कार्रवाई पर रोक लगाई जा रही है । इस मामले की अगली सुनवाई अगले महीने होगी।