रांची : राज्य सरकार ने पारा शिक्षकों( सहायक अध्यापक ) को बड़ी राहत दी है। पारा शिक्षकों को अब सेवा सत्यापन और मानदेय में वृद्धि के लिए मुखिया और प्रमुख से सत्यापन नहीं करना पड़ेगा। राज्य परियोजना शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखकर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय की जानकारी दी है, और इसका अनुपालन का निर्देश दिया है। पूर्व की व्यवस्था के अनुसार कक्षा एक से पांच तक के पारा शिक्षकों को सेवा सत्यापन और मानदेय में वृद्धि को लेकर मुखिया से सत्यापन करना पड़ता था। जबकि कक्षा 6 से 8 तक के पारा शिक्षकों को सत्यापन के लिए प्रमुख से अनुमति लेनी होती थी। मुखिया और प्रमुख से सत्यापन कराए जाने के सरकारी आदेश का पारा शिक्षक विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि इस व्यवस्था से उन्हें परेशानी होती है मुखिया और प्रमुख दौड़ आते हैं और मनमानी करते हैं। कहीं-कहीं से रिश्वत ले जाने की भी शिकायत मिलती मिल रही थी। पारा शिक्षक इस व्यवस्था को हटाने की मांग कर रहे थे। सरकार ने अब संबंध में फैसला लेते हुए मुखिया और प्रमुख से सत्यापन की बाध्यता समाप्त कर दी है।