गढ़वा | 16 दिसंबर 2025
जिला कल्याण विभाग, गढ़वा ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत ऋण लेकर बकाया नहीं चुकाने वाले सभी डिफाल्टर ऋणधारकों को 31 दिसंबर 2025 तक अनिवार्य रूप से अपना पुराना बकाया जमा करने का निर्देश जारी किया है।
जिला कल्याण कार्यालय द्वारा जारी सूचना में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित तिथि तक बकाया राशि जमा नहीं करने की स्थिति में विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
संभावित कार्रवाई
विभाग के अनुसार डिफाल्टर पाए जाने पर निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे—
- डिफाल्टर ऋणधारकों एवं उनके गारंटरों के नाम अख़बार में प्रकाशित किए जाएंगे।
- संबंधित व्यक्तियों के आधार से लिंक बैंक खाते फ्रीज कराने के लिए बैंकों को पत्र भेजा जाएगा।
- ऋण राशि का निजी कार्यों में दुरुपयोग पाए जाने पर इसे गबन मानते हुए प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
- प्राथमिकी एवं ऋण वसूली में आने वाले सभी खर्च भी ऋणधारकों से वसूले जाएंगे।
नए आवेदकों पर पड़ेगा असर
जिला कल्याण विभाग ने बताया कि ऋणधारकों द्वारा चुकाई गई मासिक किस्तों से ही रीसायकल मोड में नए लाभार्थियों को रोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है। यदि पुराने बकायेदार राशि जमा नहीं करते हैं तो नए लोगों को ऋण देना संभव नहीं हो पाएगा।
अंतिम चेतावनी
विभाग ने इसे अंतिम चेतावनी बताते हुए कहा है कि निर्धारित समय सीमा के बाद की गई कार्रवाई के लिए संबंधित डिफाल्टर स्वयं जिम्मेदार होंगे।











