उपायुक्त ने जागरूकता रथ को किया रवाना

Location: Garhwa


निषिद्ध मादक पदार्थों के प्रति आमजनों को जागरूक करने के उद्देश्य से उपायुक्त ने जन सम्पर्क कार्यालय गढ़वा द्वारा तैयार किए गए जागरूकता रथ को आज सामाहरणालय परिसर में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

◆ उल्लेखनीय है कि निषिद्ध मादक पदार्थों का दुरूपयोग समाज में विकराल रूप ले रहा है जो समाज, राज्य व देश के लिए हानिकारक है। इसके बढ़ते दुरूपयोग को कम करने हेतु तस्करों तथा उपयोग कर्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ समाज को, विशेष कर किशोरों तथा युवा वर्ग को इसके दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जिला सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय गढ़वा द्वारा तैयार करने गए जागरूकता रथ को आज समाहरणालय गढ़वा परिसर से उपायुक्त शेखर जमुआर द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान मौके पर अपर समाहर्ता मतियस विजय टोप्पो, जिला योजना पदाधिकारी-सह-जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी संजीव कुमार सिंह, साहयक जन सम्पर्क पदाधिकारी अमित कुमार केशरी मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

मौके पर उपायुक्त ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि राज्य सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरूद्ध जागरूकता की आवश्यकता व महत्त्व को देखते हुए दिनांक-19.06.2024 से 26.06.2024 तक जिले में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरूद्ध जागरूकता कार्यक्रम संचालित कराया जा रहा है तथा जिला के सभी संबंधित विभागों, JSLPS, NGOs / Corporates को शामिल किया गया है। सूचना एवं शिक्षा विभाग, पंचायती राज, जनसंपर्क विभाग समेत अन्य के सहयोग से मादक पदार्थों के विरूद्ध जागरूकता कार्यक्रम जैसे नुक्कड़ नाटक, गोष्ठी, Workshop, जागरूकता रथ, रन फ़ॉर ड्रग फ्री झारखंड थीम के तहत मैराथन दौड़ आदि आयोजित कराया जाएगा।

◆ जागरूकता रथ जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को निषिद्ध मादक पदार्थों के प्रति जागरूक करने का कार्य करेगा, इस दौरान उन्हें निम्नलिखित बातें बताई जाएगी:-

■ 18 वर्ष से कम आयु को मादक पदार्थ की बिक्री गैरकानूनी है।

■ शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के क्षेत्रफल में मादक पदार्थ की बिक्री गैरकानूनी है।

■ मादक पदार्थों की खरीद बिक्री करना अपराध है।

■ नशीले पदार्थ की गैर कानूनी तरीके से खेती दण्डनीय अपराध है।

■ नशीले पदार्थ का उत्पादन, भंडारण, बिक्री, परिवहन या उपयोग दण्डनीय अपराध है।

■ कठोर सजा का है प्रावधान।

■ बीस साल तक की हो सकती है सजा।

■ दो लाख या इससे अधिक का हो सकता है जुर्माना।

■ कुछ मामलों में मृत्युदंड भी दिया जा सकता है।

■ मादक पदार्थ/अफीम की खेती से जुड़ी कोई भी सूचना टोल फ्री नम्बर 112 पर दीजिये।

■ ड्रग्स के कारोबार को रोकने के लिए प्रशासन का साथ दीजिये।

■ आपके द्वारा दी गयी जानकारी पर त्वरित कारवाई होगी आपकी पहचान गुप्त

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  • Pavan Kumar

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