Location: रांची
रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ी राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झारखंड हाईकोर्ट ने सभी बिंदुओं और तथ्यों की विवेचना के आधार पर हेमंत सोरेन को जमानत दी है। झारखंड हाई कोर्ट ने जमानत देने से पहले सभी पहलुओं को ध्यान में रखा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जमानत दिए जाने से निचली अदालत में चल रहा मामला प्रभावित नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम पहलुओं पर विचार करने के बाद ईडी की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिल गई। जमानत को लेकर चल रही तमाम अटकललो पर विराम लग गया।
ज्ञात हो कि झारखंड हाई कोर्ट से हेमंत सोरेन को भूमि घोटाले और मनी लांड्रिंग के मामले में 28 जून को जमानत मिल गई थी। 28 जून को हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए थे। जेल से बाहर आने के बाद 5 जुलाई को उन्होंने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हाई कोर्ट से जमानत दिए जाने के फैसले को ईडी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की अदालत में मामले की सुनवाई हुई।