Location: रांची
रांची : झारखंड उच्च न्यायालय में भाजपा प्रत्याशी सत्येन्द्रनाथ तिवारी का चुनावी नामांकन रद करने को लेकर मंगलवार को याचिका दायर की है। 13 नवंबर को प्रथम चरण में गढवा विधानसभा का चुनाव होना है। इसके लिए 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी अनुमंडल पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी, गढवा के द्वारा की गई थी। इसमें निर्दलीय प्रत्याशी दिलीप कुमार तिवारी एवं अन्य प्रत्याशियों ने अनुमंडल पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी, गढवा से भाजपा प्रत्याशी सत्येन्द्रनाथ तिवारी का नामांकन रद्द करने की अपील की थी, जिसे निर्वाची पदाधिकारी गढवा ने अस्वीकार कर दिया। निर्दलीय प्रत्याशी ने निर्वाची पदाधिकारी, गढवा को लिखित आवेदन दिया और बताया कि भाजपा प्रत्याशी सत्येन्द्रनाथ तिवारी ने अपने नामांकन पत्र में नो डयूज सर्टिफिकेट संलग्न नहीं किया था। चुनाव अयोग के नियमावली के अनुसार, वर्तमान एवं पूर्व विधायक को अपने नामांकन पत्र में वर्तमान तिथि से पिछले दस वर्ष का नो डयूज सर्टिफिकेट संलग्न कर नामांकन पत्र में उल्लेख करना होता है। 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी सत्येन्द्रनाथ तिवारी ने अपने नामांकन पत्र में नो डयूज सर्टिफिकेट संलग्न किया था, जबकि इस चुनाव में इन्होंने नो डयूज सर्टिफिकेट का उल्लेख नहीं किया है।दिलीप कुमार तिवारी ने बताया कि कई अन्य प्रत्याशियों द्वारा भी निर्वाची पदाधिकारी गढवा से लिखित शिकायत करने के बावजूद भाजपा प्रत्याशी सत्येन्द्रनाथ तिवारी का नामांकन यह कहते हुए रद्द नहीं किया कि ये तो मामूली चूक है। निर्वाची पदाधिकारी का यह कृत्य बिलकुल गलत है। फलस्वरूप दिलीप कुमार तिवारी ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के यहां शिकायत की है। साथ ही झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सत्येन्द्रनाथ तिवारी का नामांकन रद्द करने का आग्रह किया है।