Location: Garhwa
गढ़वा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश शरण सिंह की अदालत में नगर पंचायत अध्यक्ष पिंकी केसरी द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत संख्या 684/2024 को खारिज कर दिया गया।
विदित हो कि नगर पंचायत में हुई अनियमितताओं के संबंध में सूचक अनिल कुमार पाण्डेय द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी (धारा 420/423/34 भा.द.वि. के तहत) के आधार पर पिंकी केसरी ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था।
इस मामले में पिंकी केसरी की ओर से अधिवक्ता गिरीश कृष्ण सिन्हा ने पैरवी की, जबकि सूचक की ओर से अधिवक्ता संजीव कुमार पाण्डेय ने पैरवी की। मामला गढ़वा थाना कांड संख्या 360/2024 से संबंधित है।