आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को मिली जमानत, 28 महीने बाद जेल से आएंगी बाहर

Location: रांची

रांची: निलंबित IAS अधिकारी और जेल में बंद पूजा सिंघल को पीएमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जेल में बीताई गई अवधि को देखते हुए उन्हें नए कानून के तहत जमानत मिली है। वह करीब 28 महीने जेल में रह चुकी है। पूजा सिंघल पीएमएलए की जिस धारा में आरोपी है उसमें अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान है। इसके हिसाब से वह एक तिहाई सजा काट चुकी है। इसी आधार पर उसे जमानत मिली है। बता दें कि पूजा सिंघल को ईडी ने 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था. उसके बाद से ही वो जेल में बंद हैं. इससे पहले पीएमएलए कोर्ट ने पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जिसके बाद अब पूजा सिंघल की ओर से नए कानून का हवाला देते हुए जमानत के लिए पीएमएलए कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी.

पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी दाखिल हो चुका है चार्जशीट

प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि चतरा, खूंटी और पलामू डीसी रहते हुए पूजा के खाते में सैलरी से 1.43 करोड़ अधिक थे. ईडी ने इन तीनों जिलों में उनके डीसी के कार्यकाल के दौरान के अलग-अलग बैंक खातों व दूसरे निवेश की जानकारी जुटायी. खूंटी में मनरेगा का घोटाला फरवरी 2009 से जुलाई 2010 के बीच हुआ,उस समय पूजा सिंघल वहां की डीसी थीं. ईडी ने 6 मई को तत्कालीन खान सचिव पूजा सिंघल के सरकारी व निजी आवास के अलावा उनके पति अभिषेक झा और उनके सीए सुमन सिंह समेत 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी. सीए सुमन सिंह के आवास से ईडी को 19.31 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए थे. 11 मई को ईडी ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था और 25 मई से वह सलाखों के पीछे हैं.

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  • Sunil Singh

    Sunil Singh is Reporter at Aapki khabar from Ranchi, Jharkhand.

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