नाबालिक लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा,25 हजार रुपया अर्थदंड भी लगा।

Location: पलामू

मेदिनीनगर:पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के चतुर्थ जिला व सत्र न्यायाधीश व पोक्सो कोर्ट के स्पेशल जज अभिमन्यु कुमार की अदालत ने नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी रामेश्वर सिंह को भारतीय दंड विधान की धारा पोक्सो एक्ट की धारा 4 व 376( 1) में दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है ।वहीं 25 हजार रुपए अर्थदंड लगाया है ।अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वही 363 भादवि में पांच वर्ष की सजा व 15 हजार रूपये अर्थदंड लगा है।अर्थदंड की राशि नही देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।। इस संबंध में छतरपुर थाना अंतर्गत बिषयपुर निवासी राजनारायण सिंह ( बदला नाम) ने छतरपुर थाना में रामेश्वर सिंह के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराया था। जो छतरपुर थाना कांड संख्या 50 सन 2022 तिथि 26 मई 2022 को भारतीय दंड विधान की धारा 376,323,504,506 व पोक्सो एक्ट की धारा 4 व 6 के अंतर्गत दर्ज किया गया था ।मुदालय पर आरोप था कि 23 मई नवंबर20 22 को शाम में पीड़िता अपने गांव में शादी में शामिल होने गई थी।शादी का बारात देखकर पीड़िता पेशाब करने गई उसी समय अभियुक्त पीडिता को पकड़कर उसका मुँह बंद कर ज़बरदस्ती हरहरवा पहाड़ स्थित जंगल के तरफ ले गया ।पीड़िता को तीन दिनों तक जंगल मे रखा तथा उसकी मर्जी के बिना उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के तीन दिन बाद पीड़िता किसी तरह अभियुक्त के चंगुल से निकल कर तथा भागकर अपने घर आई तथा घटना के सम्बंध में अपने माता पिता को बताई।पीड़िता अपने माता पिता के साथ थाना जा रही थी तो अभियुक्त का भाई उसका रास्ता रोककर गांव में लाये ठस उसके साथ मारपीट किये।पीड़ित की उम्र घटना के समय 14 बर्ष था।

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  • Upendra Kumar

    Location: Palamu Upendra Kumar is reporter at Aapki Khabar from Palamu

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