़: स्वास्थ्य सचिव को हाईकोर्ट में बिना ड्रेस कोड में जाना महंगा पड़ा। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर बीआर सारंगी की कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव को इसके लिए फटकार लगाई। विभाग से संबंधित एक मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट के समक्ष स्वास्थ्य सचिव हाजिर हुए थे। मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की अदालत ने पाया की स्वास्थ्य सचिव नॉर्मल ड्रेस में आए हैं। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कोर्ट ने कहा कि कोर्ट में कैसे आना है? क्या इसकी ट्रेनिंग आपको नहीं दी गई है? ड्रेस कोड की जानकारी आपको नहीं है? इस पर स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि झारखंड सरकार की ओर से कोई ड्रेस कोड निर्धारित नहीं किया गया है। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि क्या आपको भारतीय प्रशासनिक सेवा की ट्रेनिंग के दौरान इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। सब चीज के लिए सरकार ही निर्देश जारी करेगी। आपको खुद भी जानकारी होनी चाहिए। कोर्ट ने मौखिक आदेश देते हुए सचिन को कहा कि भविष्य में ऐसी गलती न करें। सचिन ने अपनी गलती मान ली और कहा कि आगे ऐसी गलती नहीं होगी।