Location: Shree banshidhar nagar
नगर ऊंटारी (गढ़वा): नगर ऊंटारी अनुमंडलीय न्यायालय ने दो अलग-अलग आपराधिक मामलों में कुल नौ दोषियों को सजा सुनाई है। इनमें एक मामले में छह अभियुक्तों को आजीवन कारावास, जबकि दूसरे मामले में तीन अभियुक्तों को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई। इसकी जानकारी अपर लोक अभियोजक ने दी।
पहले मामले में माननीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम संजय कुमार सिंह-2 की अदालत ने 29 जून 2026 को रमना थाना कांड संख्या 220/2019 (एसटी-65/20 एवं एसटी-137/21) में निर्णय सुनाते हुए छह अभियुक्तों को दोषी करार दिया। न्यायालय ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 302/34 के तहत सभी दोषियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
इस मामले में सजा पाने वालों में राम सुंदर भुइयां उर्फ रामचंद्र भुइयां, विजय भुइयां, संजय भुइयां, नंदू भुइयां, बिंदु भुइयां तथा मोहन भुइयां शामिल हैं। सभी रमना थाना क्षेत्र के बुलका गांव के निवासी हैं।
वहीं दूसरे मामले में माननीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय मनोज कुमार शर्मा की अदालत ने 25 जून 2026 को खरौंधी थाना कांड संख्या 136/2020 (एसटी-126/21) में तीन अभियुक्तों को दोषी ठहराया। न्यायालय ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 307/34 के तहत प्रत्येक अभियुक्त को पांच वर्ष के कठोर कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इस मामले में दोषी ठहराए गए अभियुक्तों में अकबरिया देवी उर्फ प्रमा देवी, हिरालाल सिंह तथा सुगांति देवी शामिल हैं। तीनों खरौंधी थाना क्षेत्र के कुमा गांव के मेटवान टोला के निवासी हैं।
दोनों मामलों में सुनाई गई सजा की पुष्टि अपर लोक अभियोजक, नगर ऊंटारी, गढ़वा द्वारा की गई।











