Location: Garhwa
रांची: झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) ने राज्य में नवनियुक्त सहायक आचार्यों के वेतन भुगतान को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार रंजन द्वारा जारी पत्र में सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को सहायक आचार्यों के वेतनादि भुगतान में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है।
पत्र में कहा गया है कि राज्य में सहायक आचार्यों की नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन नियुक्ति के बाद अब तक वेतन भुगतान नहीं होने के कारण उन्हें विशेषकर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विभागीय समीक्षा में यह पाया गया कि वेतन भुगतान में मुख्य बाधा शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण-पत्रों के सत्यापन में हो रही देरी है।
इसी को देखते हुए विभाग ने निर्देश दिया है कि सभी नवनियुक्त सहायक आचार्यों का भविष्य निधि (पीएफ) खाता खुलवाया जाए। साथ ही जिन शिक्षकों के शैक्षणिक अथवा प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों का सत्यापन अभी पूरा नहीं हुआ है, उनसे निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र प्राप्त कर वेतन का भुगतान किया जाए।
विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि प्रमाण-पत्रों के सत्यापन कार्य में तेजी लाई जाए और आवश्यकतानुसार संबंधित सहायक आचार्यों का सहयोग लेते हुए आगामी चार माह के भीतर हर हाल में सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। यदि निर्धारित अवधि तक सत्यापन कार्य पूरा नहीं होता है तो संबंधित सहायक आचार्य का वेतन स्वतः स्थगित माना जाएगा।
निदेशक ने जिला शिक्षा अधीक्षकों को शपथ-पत्र प्राप्त कर शीघ्र वेतन भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इस प्रस्ताव को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव की स्वीकृति भी प्राप्त है।