जानलेवा हमला के चार आरोपी को 10-10 वर्ष की सजा व 15 -15 हजार रुपए जुर्माना

Location: पलामू

मेदिनीनगर।पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रतीक चतुर्वेदी की अलदालत ने जानलेवा हमला के चार आरोपियों को 10 -10बर्ष सश्रम कारावास की सजा व 15-15 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।जुर्माना की राशि नही देने पर एक बर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।मुदालहुम् पर आरोप था कि सभी एक राय होकर नाजायज मजमा बनाकर अपने ही गांव के धनु महतो पर जान मारने के नियत से मारपीट कर जख्मी कर दिए थे। सजा पाने वालों में रविंद्र महतो ,विकेश महतो ,करम सिंह चेरो ,व गुपु महतो है। इस मामले में चैनपुर थाना के चांदो टोला कोरियाडीह निवासी सीता देवी फर्द बयान के आधार पर वादिनी के ही गांव के सात लोगों के विरुद्ध चैनपुर थाना में चैनपुर थाना कांड संख्या 22 वर्ष 2014 दिनांक 7 फरवरी 2014 को भारतीय दंड विधान की धारा 147, 148 ,323 ,324 ,व 325 के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज किया गया था। पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में भादवि की धारा 149 व 307 में भी आरोप पत्र समर्पित किया था।मुदालहुम् पर आरोप था कि दिनांक 29 जनवरी 2014 को 2:00 बजे दिन में एक साथ मिलकर दुबाढ़ोडा के पास नाजायज मजमा बनाकर घटनास्थल पर आए और सूचक सीता देवी के पति धनु मतों को माथा में लाठी और टांगी से मारे उनके हाइड्रोसील में भी टांगे से मारा गया। जिसके चलते धनु महतो को माथा, जबरा,व हाइड्रोसील में चोट लगी। अभियुक्तों के साथ धनु महतो का जमीन विवाद चल रहा था ।इसको लेकर धनु महतो के साथ मारपीट किया और उनके दांत भी तोड़ दिए थे। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए रविंद्र महतो ,विकेश महतो, करम सिंह चेरो व गुपु महतो को 10 -10बर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है ।वहीं 15- 15 रुपये अर्थदंड लगाया है।

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  • Upendra Kumar

    Location: Palamu Upendra Kumar is reporter at Aapki Khabar from Palamu

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