राज्य सरकार ने गढ़वा जिले के मझिआंव प्रखंड के अंचल अधिकारी प्रमोद कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
इस संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड सरकार ने अधिसूचना जारी की है।
अधिसूचना के अनुसार, प्रमोद कुमार (झा.प्र.से., कोटि क्रमांक 99/25, षष्ठम बैच) के विरुद्ध आरोपों की समीक्षा के बाद यह कार्रवाई की गई है। उन्हें झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम 9(1)(क) के तहत निलंबित किया गया है।
सरकारी नियमों के तहत निलंबन अवधि के दौरान प्रमोद कुमार का मुख्यालय निर्धारित किया जाएगा और उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता (subsistence allowance) प्राप्त होगा।
सूत्रों के अनुसार, विभाग द्वारा उनके कार्यों और आचरण से संबंधित कुछ गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिसके आधार पर प्रारंभिक जांच के बाद निलंबन की कार्रवाई की गई है। हालांकि, निलंबन के कारणों का विस्तृत ब्यौरा विभाग की ओर से सार्वजनिक नहीं किया गया है।
विभागीय सूत्रों का कहना है कि आगे की जांच पूरी होने के बाद उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।











