
गढ़वा: सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने सोमवार को शहर के चार दुकानों में अवैध पटाखा बिक्री की जांच को लेकर औचक छापेमारी की। पूर्व में पटाखों के अवैध व्यापार के आरोपों से घिरी इन दुकानों में फिलहाल कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। दुकानदारों ने बताया कि होली के समय हुई कार्रवाई के बाद से उन्होंने पटाखा व्यवसाय छोड़ दिया है।
एसडीएम ने स्पष्ट चेतावनी दी कि बिना लाइसेंस पटाखा बेचना दंडनीय अपराध है और भविष्य में पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
संजय कुमार ने बताया कि देर रात बारातों में पटाखे फोड़ने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिससे आम लोगों को परेशानी और विधि-व्यवस्था की समस्या हो रही है। उन्होंने कहा कि रात्रि 10 बजे के बाद आतिशबाजी पर रोक है और उल्लंघन करने वालों पर संबंधित थाना प्रभारी द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
एसडीएम ने लोगों से अपील की कि अस्पताल, न्यायालय, विद्यालय और पूजा स्थलों से 100 मीटर की परिधि में आतिशबाजी न करें। उन्होंने पेट्रोल पंप, गैस गोदाम जैसे संवेदनशील स्थलों के आसपास भी पटाखे न चलाने की सलाह दी।
एसडीएम ने शादी-विवाह जैसे आयोजनों में हर्ष फायरिंग पर भी कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि हर्ष फायरिंग से कई बार जानलेवा घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसे मामलों में दोषियों की गिरफ्तारी, हथियार जब्ती और लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।
