Location: रांची
रांची: पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा का विधानसभा चुनाव लड़ने का सपना टूट गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। ज्ञात हो कि मधु कोड़ा ने कोयला घोटाले के आरोप में दोषी करार दिए जाने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने फैसले पर रोक लगाने की मांग करते हुए चुनाव लड़ने की इजाजत देने का अनुरोध किया था।
हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने मधु कोड़ा की याचिका का विरोध करते हुए दलील दी थी। सीबीआई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस चीमा और तरन्नुम चीमा ने याचिका का विरोध किया था और मधु कोड़ा को दोषी ठहराए जाने के फैसले को सही बताया था। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जस्टिस नीना बंसल ने 3 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज उन्होंने फैसला सुनाते हुए मधु कोड़ा की याचिका खारिज कर दी। इस फैसले के बाद मधु कोड़ा अब विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। भाजपा मधु कोड़ा की पत्नी पूर्व सांसद गीता कोड़ा को जगन्नाथपुर सीट से चुनाव लड़ा रही है। मधु कोड़ा भी इस बार चुनाव लड़ना चाहते थे। मधु कोड़ा भाजपा में शामिल हो चुके हैं।