Location: रांची
रांची: पत्नी की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना कानून जुर्म है। जो लोग ऐसा करते हैं उनको सावधान हो जाने की जरूरत है। वरना जेल की हवा खानी पड़ेगी। रांची में एक ऐसा मामला सामने आया है जब पत्नी से जबरन और इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में रणधीर वर्मा को जेल की हवा खानी पड़ी रही है। रांची की एक अदालत द्वारा दिए गए इस फैसले की बहुत चर्चा हो रही है। रांची के रहने वाले रणधीर वर्मा के खिलाफ उनकी पत्नी ने 9 साल पहले 2015 में रांची के कोतवाली थाने में प्राथमिक की दर्ज कराई थी। महिला ने आरोप लगाया था कि मेरा पति मेरी इच्छा के विरुद्ध जबरन शारीरिक संबंध बनता है। विरोध करने पर मारपीट भी करता है और प्रताड़ित करता है। रांची की अदालत में 9 वर्षों तक यह मामला चला।अपार न्याय आयुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत में यह मुकदमा चल रहा था। विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने सबूत और वकील की दलील के आधार पर रणधीर वर्मा को दोषी पाते हुए 10 साल की सजा और 10000 जुर्माना लगाया है। रणधीर वर्मा के खिलाफ पत्नी ने दहेज प्रताड़ना का मामला भी दर्ज किया था। इस मामले में भी अदालत ने दोषी ठहराते हुए 3 साल की सजा सुनाई। रणधीर वर्मा को अदालत में 25 सितंबर को ही इस मामले में दोषी करार दिया था। दोषी करार दिए जाने के बाद से ही रणधीर वर्मा जेल में बंद है। यह मामला काफी चर्चित हो गया है।