
Location: Ranka
रंका (गढ़वा): देश के सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 343 को रंका शहर में अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर समाजसेवी यैवंत चौधरी ने अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) रूद्र प्रताप को आवेदन सौंपा है। उन्होंने तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि अतिक्रमण के कारण यातायात बाधित हो रहा है और इसे सुगम बनाना जरूरी है।
एसडीओ ने अंचलाधिकारी को कार्रवाई के निर्देश दिए
अनुमंडल पदाधिकारी ने आवेदन के आलोक में अंचलाधिकारी को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
कानूनी प्रावधानों का हवाला
यैवंत चौधरी ने झारखंड सरकार के राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के ज्ञापांक 6144 (21 दिसंबर 2017) का हवाला देते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग और राजपथ के दोनों ओर डेढ़-डेढ़ सौ मीटर भूमि पर अतिक्रमण अवैध है। उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित तत्कालीन अधिकारियों ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 का उल्लंघन करते हुए भूमि बंदोबस्त और नियमितीकरण किया, जो पूर्णत: अवैध है।
उच्च न्यायालय जाने की चेतावनी
श्री चौधरी ने प्रशासन से त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि यदि प्रशासन इस मामले में ठोस कदम नहीं उठाता है, तो वह उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के लिए बाध्य होंगे।