Location: Shree banshidhar nagar
बंशीधर नगर। बढ़ती अग्निकांड की घटनाओं को देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी प्रभाकर मिर्धा ने क्षेत्र के सभी सरकारी और निजी संस्थानों, होटल, मैरिज हॉल, सेमिनार हॉल, मॉल और अन्य व्यावसायिक भवनों में अनिवार्य रूप से अग्निशामक यंत्र स्थापित करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी रांची के निर्देशों के आलोक में जारी किया गया है।
अनुमंडल पदाधिकारी प्रभाकर मिर्धा ने बताया कि हाल ही में 6 दिसंबर को गोवा के एक नाइट क्लब में आधी रात के बाद भीषण अग्निकांड में 25 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए। उक्त नाइट क्लब में अग्नि सुरक्षा मानदंडों का गंभीर उल्लंघन किया जा रहा था और फायर एग्जिट व सामान्य निकास द्वार अवरुद्ध होने के कारण लोगों को बाहर निकलने में भारी कठिनाई हुई।
इस घटना को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी अग्नि सुरक्षा दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी प्रतिष्ठानों को पर्याप्त संख्या में मानक अग्निशमन यंत्र लगाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि फायर एग्जिट और सामान्य निकास द्वार हमेशा पूरी तरह बाधामुक्त रहें, ताकि आपात स्थिति में लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके।
अनुमंडल पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि अग्नि सुरक्षा नियमों के अनुपालन के लिए समय-समय पर औचक निरीक्षण और जांच की जाएगी। यदि किसी संस्थान या प्रतिष्ठान में अग्नि सुरक्षा से संबंधित निर्देशों का पालन नहीं पाया गया, तो संबंधित संचालकों के खिलाफ नियमों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने सभी संचालकों से अपील करते हुए कहा कि वे सुरक्षा मानकों का गंभीरता से पालन करें और आग से होने वाली किसी भी अप्रिय घटना से बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाएं।











