
Location: Manjhiaon
बरडीहा थाना क्षेत्र के जीका गांव निवासी बलात्कार के आरोपी अलाउद्दीन के घर पर गढ़वा माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार पुलिस ने इश्तिहार चिपकाया।
थाना प्रभारी ऋषिकेश कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी अलाउद्दीन पर थाना कांड संख्या 30/2024 के तहत आईपीसी की धारा 376 (2)(n) और 4 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज है। यह प्राथमिकी पीड़िता के पिता ने 18 मई 2024 को दर्ज कराई थी, जिसमें अलाउद्दीन पर नाबालिग से बलात्कार का आरोप लगाया गया है।
थाना प्रभारी ने बताया कि घटना के 9 महीने बीत जाने के बावजूद आरोपी अभी भी फरार है। माननीय न्यायालय ने निर्देश दिया है कि यदि आरोपी 15 दिनों के भीतर पुलिस या अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करता है, तो उसके घर और अन्य संपत्तियों को कुर्क कर जप्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
इस कार्रवाई के दौरान एसआई मृत्युंजय कुमार राय और सशस्त्र पुलिस बल के जवान मौजूद थे।