
गढ़वा : झारखंड ऑफिसर्स, टीचर्स एंड एंप्लॉई फेडरेशन (झारोटेफ) के जिला अध्यक्ष सुशील कुमार ने राज्य के महिला शिक्षिकाओं को मातृत्व अवकाश की अवधि में वेतन स्थगित न करने संबंधी आदेश को लेकर खुशी जताई है। राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने 25 अप्रैल 2025 को जारी एक आदेश में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि महिला शिक्षिकाओं के मातृत्व अवकाश के दौरान उनका वेतन स्थगित नहीं किया जाएगा।
इस आदेश में वित्त विभागीय संकल्प संख्या 551 के अनुसार, मातृत्व अवकाश के दौरान छुट्टी पर जाने से पहले का अंतिम वेतन ही महिला शिक्षिकाओं को मिलेगा, और इसे स्थगित नहीं किया जाएगा। जिलाध्यक्ष सुशील कुमार ने इसे स्वागत योग्य और सराहनीय निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि झारोटेफ ने पिछले वर्ष इस मुद्दे को विभागीय अधिकारियों के पास प्रस्तुत किया था, और निदेशक ने इसे संवेदनशीलता के साथ स्वीकार कर यह आदेश जारी किया।
इस आदेश के बाद गढ़वा के जिला शिक्षा पदाधिकारी कैसर रजा ने भी त्वरित रूप से अपने कार्यालय से आदेश जारी कर सभी संबंधित अधिकारियों को अनुपालन का निर्देश दिया। इस निर्णय से मातृत्व अवकाश पर गई महिला शिक्षिकाओं को आर्थिक दृष्टि से काफी राहत मिलेगी, क्योंकि अब उन्हें शिशु के स्वास्थ्य, दवाइयों और अन्य जरूरी सामान खरीदने में कोई समस्या नहीं होगी।
झारोटेफ ने अब अन्य महिला कर्मचारियों, खासकर कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी ऐसे आदेश की उम्मीद जताई है।