Location: पलामू
मेदिनीनगर। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के एक पुराने मामले में अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख Lalu Prasad Yadav के हेलीकॉप्टर पायलट जसवीर सिंह योद्धा को आरोपों से मुक्त करते हुए रिहा कर दिया है। यह फैसला प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रसिम चंदेल की अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद सुनाया।
मामला वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान गढ़वा स्थित गोविंद हाईस्कूल मैदान में हेलीकॉप्टर की कथित रूप से बिना प्रशासनिक अनुमति लैंडिंग कराए जाने से संबंधित था। प्रशासन ने इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए प्राथमिकी दर्ज की थी।
इस मामले में पूर्व में ही लालू प्रसाद यादव को अदालत द्वारा बरी किया जा चुका था। इसके बाद मामले में शेष अभियुक्त के रूप में हेलीकॉप्टर पायलट जसवीर सिंह योद्धा के विरुद्ध सुनवाई चल रही थी।
अदालत ने मामले से संबंधित उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों का अवलोकन करने के बाद जसवीर सिंह योद्धा को भी आरोपों से मुक्त करते हुए रिहा करने का आदेश दिया।
मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राकेश प्रताप देव के साथ झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता विकास कुमार एवं रमेश कुमार ने पैरवी की। अदालत के फैसले के बाद बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने इसे न्याय की जीत बताते हुए संतोष व्यक्त किया।