Location: Garhwa
जिला कल्याण विभाग ने विभागीय मासिक समीक्षा बैठक में प्राप्त निर्देशों के आधार पर मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के सभी डिफॉल्टर ऋणधारकों से बकाया मासिक किस्तों की वसूली के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। इसी क्रम में विभाग द्वारा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से तीसरा और अंतिम नोटिस सार्वजनिक किया गया है।
विभाग ने स्पष्ट कहा है कि इस अंतिम नोटिस के बाद भी यदि कोई ऋणधारक बकाया राशि जमा नहीं करता है, तो सभी डिफॉल्टरों के नाम, उनके पिता का नाम तथा पता, संबंधित ऋणदाता निगम के अनुसार, अलग-अलग श्रेणियों में अखबारों में प्रकाशित किए जाएंगे।
विभाग ने यह भी बताया कि जिन लाभार्थियों ने कल्याण विभाग द्वारा प्राप्त ऋण राशि का दुरुपयोग किया है या मासिक किस्तें जमा नहीं कर रहे हैं, उन ऋणधारकों तथा उनके गारंटरों के खिलाफ राशि गबन के आरोप में संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज की जाएगी। यह कार्रवाई अगले एक महीने बाद प्रारंभ की जाएगी।
विभाग ने सभी डिफॉल्टरों को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा है कि वे अपना सभी बकाया 10 दिनों के भीतर जिला कल्याण कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें। निर्धारित समय सीमा के बाद FIR और अन्य कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी, जिसके लिए संबंधित ऋणधारक स्वयं जिम्मेदार होंगे।











