Location: Garhwa
गढ़वा, प्रतिनिधि।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत लिए गए ऋण की किस्तें समय पर जमा नहीं करने वाले लाभार्थियों पर अब कार्रवाई की तलवार लटक गई है। जिला कल्याण कार्यालय, गढ़वा की ओर से ऐसे सभी ऋणधारकों को द्वितीय आम सूचना (सेकंड नोटिस) जारी किया गया है।
जारी सूचना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो लाभार्थी नियमानुसार मासिक किस्तों का भुगतान नहीं कर रहे हैं, वे आगामी दिनों में कानूनी कार्रवाई का सामना कर सकते हैं। जिला कल्याण कार्यालय ने कहा है कि ऋण अदायगी नहीं होने की स्थिति में संबंधित ऋणधारक तथा उनके गारंटर के विरुद्ध प्राथमिकी (FIR) दर्ज की जाएगी और सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
विभाग ने चेतावनी दी है कि इस योजना का उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, न कि सरकारी राशि का दुरुपयोग करना। ऐसे में यदि कोई लाभार्थी जानबूझकर ऋण वापसी से बचता है, तो उसे योजना से वंचित किए जाने के साथ-साथ आपराधिक प्रकरण का सामना भी करना पड़ सकता है।
जिला कल्याण पदाधिकारी ने आम जनता से अपील की है कि वे इस योजना का सही उपयोग करें और समय पर अपनी किस्तें जमा कर राज्य सरकार की इस महत्वपूर्ण रोजगार सृजन योजना को सफल बनाने में सहयोग दे












