झारखण्ड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त परीक्षा 2023 का आयोजन दिनांक 21 व 22 सितंबर 2024 को पूर्वाह्न 08:30 से अपराह्न 05;00 बजे तक तीनो पालियों में जिले के कुल 19 परीक्षा केंद्रों पर झारखण्ड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 आयोजित है। गढ़वा अनुमण्डल क्षेत्र अंतर्गत कुल 18 एवं श्रीबंशीधर नगर अनुमण्डल अंतर्गत कुल 01 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जायेगी। इस हेतु परीक्षा केंद्रों के चहारदिवारी से 50 मीटर की चर्तुदिक दूरी तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (पूर्व की धारा 144) लागू कर दी है। इस बाबत उन्होंने आदेश जारी करते हुए बताया कि परीक्षा में कदाचार रोकने एवं सुरक्षा को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू की गई है।
यह निषेधाज्ञा दिनांक 21 सितंबर 2024 एवं 22 सितंबर 2024 को पूर्वाह्न 06:00 बजे से अपराह्न 07:30 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान परीक्षा केन्द्र के चहारदीवारी से 50 मीटर की चतुर्दिक दूरी में कहीं भी अनाधिकृत रूप से कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं करेंगे। इसके साथ ही परीक्षा केन्द्र के आस-पास किसी प्रकार का शोरगुल की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा परीक्षा केन्द्र के आस-पास लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जायेगा। किसी प्रकार का प्रचार-प्रसार / ढोल-नगाड़ा आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग नही किया जायेगा। इसके साथ ही परीक्षा केन्द्र एवं आस-पास किसी भी प्रकार का हथियार, आग्नेयास्त्र / ज्वलनशील पदार्थ ( पटाखे, बारुद आदि) लाना सर्वथा वर्जित होगा। परीक्षा के अन्दर परीक्षार्थी को मोबाईल फोन/ पेजर/कैलकुलेटर/ब्लुटूथ/ईयरफोन, डिजिटल डायरी/लॉग बुक/पुस्तक/नोट बुक/बैग इत्यादी इलेक्ट्रोकनिक यंत्र लाना (परीक्षा कार्य में लगे कर्मी को छोड़कर) पूर्णतया वर्जित होगा। किसी भी परीक्षार्थी/व्यक्तियों के द्वारा परीक्षा संबंधी किसी प्रकार का अफवाह फैलाये जाने की स्थिति में इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी जाए, जिससे उनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाई की जा सके। सभी होटल/धर्मशाला/आश्रम संचालकों को निदेश है कि आपके यहां आवासन कर रहे सभी व्यक्तियों की गहणता से जांच की जाए। किन्हीं भी व्यक्ति पर संदेह की स्थिति में इसकी सूचना तुरंत जिला प्रशासन को दी जाए। उपरोक्त सभी शर्तो का उल्लंघन करने वाले परीक्षार्थी/व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुकूल कानूनी कार्रवाई की जाएगी।