मझिआंव एवं बरडीहा में विधिक जागरूकता शिविर: सशक्तिकरण और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई

Location: Manjhiaon


मझिआंव प्रतिनिधि: माननीय झालसा, रांची के निर्देशानुसार मझिआंव और बरडीहा प्रखंडों में विधिक जागरूकता सह सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। मझिआंव प्रखंड के शिविर में न्यायिक दंडाधिकारी श्रीमती बीना कुमारी, बीडीओ श्रीमती कनक, सीओ प्रमोद कुमार, और अधिवक्ता चंद्रशेखर दुबे ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं, बरडीहा प्रखंड में बीडीओ सह सीओ राकेश सहाय, प्रमुख सुनिता देवी, और उप-प्रमुख सकेंद्र पासवान ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया।
शिविर में दी गई अहम जानकारियां
न्यायिक दंडाधिकारी श्रीमती बीना कुमारी ने लोगों को घर की लड़ाई-झगड़ों को आपसी समझ से सुलझाने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि सहनशीलता से विवादों को कम किया जा सकता है, जिससे कोर्ट-कचहरी के झंझटों और आर्थिक, सामाजिक, व शारीरिक परेशानियों से बचा जा सकता है। साथ ही, उन्होंने सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और महिला सशक्तिकरण के महत्व पर जोर दिया।
अधिवक्ता चंद्रशेखर दुबे और बीडीओ सह सीओ राकेश सहाय ने भी कानून से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं।
वित्तीय सहायता और अन्य योजनाओं का लाभ
अंचल कार्यालय द्वारा 9 लाख रुपये के चेक वितरित किए गए, जिनमें:
छोटन कुमार को ₹4 लाख
शांति देवी को ₹1 लाख
रिंकू कुमारी को ₹4 लाख
इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत दो लोगों को ₹30-30 हजार रुपये का चेक प्रदान किया गया।
महिला और बच्चों के कार्यक्रम
न्यायिक दंडाधिकारी श्रीमती बीना कुमारी द्वारा चार बच्चों का अन्नप्राशन और चार महिलाओं का गोदभराई रस्म संपन्न किया गया।
उपस्थिति
शिविर में डॉ. गोविंद सेठ, डॉ. दिनेश प्रसाद यादव, पंचायत मुखिया महताब आलम, पीएलसी महेंद्र पासवान, और अन्य अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

महिला के साथ छेड़छाड़ का आरोपी शिविर में शामिल, बना चर्चा का विषय
मझिआंव प्रतिनिधि: रविवार को मझिआंव प्रखंड कार्यालय सभागार में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। एक महिला से छेड़छाड़ के आरोपी और नामजद मुखिया महताब आलम ने शिविर में खुलेआम भाग लिया और न्यायिक दंडाधिकारी श्रीमती बीना कुमारी की उपस्थिति में माइक पर भाषण दिया।
मामले की जानकारी
महिला ने मझिआंव थाना में कांड संख्या 120/24 के तहत महताब आलम और तीन अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। महिला का बयान कोर्ट में धारा 164 के तहत दर्ज हो चुका है।
इस मामले पर अनुसंधानकर्ता एसआई चंदन प्रधान ने कहा कि जांच प्रक्रिया जारी है।
जनता की प्रतिक्रिया
इस घटना ने शिविर में उपस्थित लोगों के बीच चर्चा का विषय बना दिया है और महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं।

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  • Sarita Rani

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