Location: Garhwa
गढ़वा: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा-2024 के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं कदाचारमुक्त संचालन को लेकर गढ़वा अनुमंडल प्रशासन ने सभी 15 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा-163 लागू कर दी है।
अनुमंडल दंडाधिकारी कुमार मयंक भूषण ने उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी पशुपति नाथ मिश्रा के निर्देश पर यह आदेश जारी किया है। यह निषेधाज्ञा 19 जुलाई 2026 को सुबह 4:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक प्रभावी रहेगी।
परीक्षा 19 जुलाई (रविवार) को सुबह 6:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक तीन पालियों में आयोजित होगी। इसके लिए गढ़वा अनुमंडल क्षेत्र में कुल 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।
निषेधाज्ञा के तहत परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश, भीड़ लगाने, सभा, जुलूस, नारेबाजी तथा किसी भी प्रकार के प्रदर्शन पर रोक रहेगी। लाउडस्पीकर एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा।
इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के आसपास हथियार, आग्नेयास्त्र, ज्वलनशील पदार्थ ले जाने पर पूर्ण रोक रहेगी। परीक्षार्थियों के लिए मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, कैलकुलेटर, डिजिटल डायरी सहित सभी प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाना पूरी तरह वर्जित रहेगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने परीक्षार्थियों से समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने तथा आयोग एवं प्रशासन द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है।











