Location: रांची
रांची: झारखंड विधानसभा में गलत तरीके से की गई नियुक्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए इसकी जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया। इस मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। ज्ञात हो कि झारखंड विधानसभा में 6 00 से अधिक लोगों की गलत तरीके से नियुक्ति की गई है। यह मामला पिछले कई वर्षों से चर्चा में है। नियुक्ति में गड़बड़ी की जांच को लेकर राज्य सरकार की ओर से दो आयोग का गठन किया गया था। एक आयोग न्यायाधीश विक्रमादित्य प्रसाद की अध्यक्षता में गठित की गई थी और दूसरा न्यायाधीश एसजे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता में गठित गई थी। दोनों आयोग की रिपोर्ट अलग-अलग थी। राज्य सरकार और विधानसभा ने इस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की। झारखंड हाई कोर्ट में भी यह मामला लंबे समय से चल रहा है। अब हाई कोर्ट ने गड़बड़ी की जांच सीबीआई से करने का आदेश दिया है। विधानसभा में सबसे अधिक नियुक्ति विधानसभा अध्यक्ष रहे आलमगीर आलम के कार्यकाल में हुई थी।। इसी दौरान सबसे अधिक गड़बड़ी हुई। झारखंड विधानसभा के पहले अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी के कार्यकाल में भी सैकड़ों नियुक्तियां हुई हैं। आखिरकार अब इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। यह मामला पिछले 23 वर्षों से चर्चाओं में है।