हाईकोर्ट के निर्देश पर डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

Location: Manjhiaon

हाईकोर्ट के निर्देश के तहत मझिआंव प्रखंड क्षेत्र में डीजे बजाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) संजय कुमार के आदेशानुसार, सभी थाना प्रभारियों और अंचलाधिकारियों को डीजे मालिकों के साथ बैठक कर इस निर्देश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था।

मझिआंव थाना में बैठक

गुरुवार को मझिआंव थाना परिसर में थाना प्रभारी आकाश कुमार ने प्रखंड क्षेत्र के डीजे मालिकों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि हाईकोर्ट के निर्देशानुसार अब डीजे बजाने की अनुमति नहीं है। उन्होंने डीजे मालिकों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई डीजे बजाते हुए पाया गया, तो उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

एसडीओ की हिदायत

अनुमंडल पदाधिकारी ने जिले के सभी थाना क्षेत्रों में डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है कि वे डीजे बजाने के किसी भी प्रयास को रोकें।

डीजे मालिकों की उपस्थिति

बैठक में क्षेत्र के प्रमुख डीजे मालिक, जिनमें विकास मालाकार, गुप्तेश्वर माली, अभिमन्यु सिंह, सुरेंद्र शर्मा, सूर्यमणि सिंह, सुचित कुमार पासवान, शेख नाजीर, रंजीत कुमार, नवाज खान, नसीम अंसारी, सिद्धांत कुमार कुशवाहा, जियाउल हक्क खां, श्रवण राम, राम सुंदर बैठा और हमाद अहमद शामिल थे, उपस्थित रहे।

आदेश का पालन आवश्यक

हाईकोर्ट के इस निर्देश का मुख्य उद्देश्य ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करना है। थाना प्रभारी ने सभी डीजे मालिकों से सहयोग की अपील की और नियमों का पालन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी उल्लंघन की स्थिति में सख्त कार्रवाई होगी।

यह प्रतिबंध क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। डीजे मालिकों से अपेक्षा की जा रही है कि वे प्रशासन के साथ सहयोग करें और नियमों का पालन करें।

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  • Sarita Rani

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