Location: Garhwa
हाईकोर्ट के आदेश के बाद अनुमंडल क्षेत्र में डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने सभी थाना प्रभारियों और अंचलाधिकारियों को निर्देश जारी कर डीजे मालिकों के साथ बैठक कर प्रतिबंध को लागू करने को कहा।
बरडीहा थाना परिसर में हुई बैठक
शुक्रवार को बरडीहा थाना परिसर में थाना प्रभारी ऋषिकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में प्रखंड क्षेत्र के सभी डीजे मालिकों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में थाना प्रभारी ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट के निर्देशानुसार किसी भी परिस्थिति में डीजे बजाना प्रतिबंधित रहेगा।
डीजे बजाने पर सख्त चेतावनी
थाना प्रभारी ने चेतावनी देते हुए कहा:
- शादी-विवाह, त्योहारों (होली, दिवाली, दशहरा, मुहर्रम आदि) के दौरान भी डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी।
- आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित डीजे मालिकों पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रतिबंध लागू करने का उद्देश्य
हाईकोर्ट के निर्देश का उद्देश्य शांति व्यवस्था बनाए रखना और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करना है। जिले के सभी थाना क्षेत्रों में इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए गए हैं।
उपस्थित डीजे मालिक
बैठक में राकेश विश्वकर्मा, अफजाल अंसारी, समीर अंसारी, ढुलमुन चौधरी, जितेंद्र कुमार चंद्रवंशी, आकाश यादव, प्रदीप विश्वकर्मा, कामेश्वर पासवान समेत अन्य डीजे मालिक उपस्थित रहे।
विशेष: प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कोई रियायत नहीं बरती जाएगी।