Location: Garhwa
गढ़वा: कांडी थाना क्षेत्र की एक दुष्कर्म पीड़िता ने कांडी थाना प्रभारी पुअनि गुलशन कुमार गौतम और पुअनि शंभू कुमार राय के विरुद्ध जिला व्यवहार न्यायालय, गढ़वा में परिवाद पत्र दाखिल किया है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी वीणा कुमारी की अदालत में प्रस्तुत इस परिवाद में पीड़िता ने आरोप लगाया है कि कांडी थाना कांड संख्या 95/2023 के तहत आरोपित सड़की गांव निवासी उपेंद्र कुमार चंद्रवंशी के खिलाफ न्यायालय से जारी गैर जमानतीय वारंट के बावजूद इन दोनों अधिकारियों ने उसकी गिरफ्तारी नहीं की। पीड़िता का कहना है कि इन पुलिस अधिकारियों ने आरोपित से समझौता न करने पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी थी।
मामले की पृष्ठभूमि
बताया गया है कि कांडी थाना क्षेत्र के एक गांव की विवाहित महिला के साथ 2 नवंबर 2023 को सड़की गांव के उपेंद्र कुमार चंद्रवंशी ने घर में घुसकर हथियार का भय दिखाते हुए दुष्कर्म किया था। पीड़िता की शिकायत पर कांडी थाना में कांड संख्या 95/2023 के तहत भादवि की धारा 323, 376, 452, 354 और 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था।
पीड़िता का आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में गलत तरीके से जांच रिपोर्ट तैयार की और आरोपित को दोषी नहीं मानते हुए न्यायालय में रिपोर्ट समर्पित कर दी। इसके बाद न्यायालय ने पीड़िता को अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया, जिसके तहत उसने अपने अधिवक्ता अशोक कुमार तिवारी के माध्यम से पुलिस रिपोर्ट का विरोध किया। पीड़िता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने 22 मई 2024 को आरोपित उपेंद्र कुमार चंद्रवंशी के खिलाफ भादवि की धारा 376, 452, और 354 के अंतर्गत संज्ञान लेते हुए गैर जमानतीय वारंट जारी किया। इस दौरान 18 अक्टूबर 2024 को आरोपित की अग्रिम जमानत याचिका एडीजे न्यायालय से खारिज हो चुकी है।