सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पलामू में 255 अनुसेवकों की सेवा समाप्त

Location: पलामू

मेदिनीनगर। पलामू जिले में जिला प्रशासन ने न्यायिक आदेश के तहत 255 अनुसेवकों (चपरासियों) को बर्खास्त करने का आदेश जारी किया है। उपायुक्त शशि रंजन ने बताया कि यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के 22 फरवरी को दिए गए फैसले के आलोक में की गई है, जिसमें इनकी नियुक्ति को अवैध करार दिया गया था।

बर्खास्त किए गए अनुसेवक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के रूप में 12 साल पहले बहाल हुए थे और इन्हें जिला समाहरणालय, अनुमंडल कार्यालय, प्रखंड एवं अंचल कार्यालयों में पदस्थापित किया गया था।

इनकी नियुक्ति को लेकर अमृत यादव नामक अभ्यर्थी ने न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में हुई इन बहालियों को अवैध घोषित कर दिया। इसके आधार पर जिला प्रशासन ने यह कार्रवाई की।

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  • Vivekanand Upadhyay

    Location: Garhwa Vivekanand Updhyay is the Chief editor in AapKiKhabar news channel operating from Garhwa.

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