बड़गड़ के प्रखंड कार्यालय में पदस्थापित उच्चवर्गीय लिपिक अमित तिवारी निलंबित

Location: Garhwa


बड़गड़ के प्रखंड कार्यालय में पदस्थापित उच्चवर्गीय लिपिक अमित तिवारी निलंबित

सोशल मीडिया अकाउंट पर राजनीतिक कटाक्ष सहित पोस्ट किए गए समाचार पत्र के कतरन को शेयर करने का आरोप

स्पष्टीकरण का नहीं दिया था संतोषजनक जवाब

गढ़वा। प्रखंड कार्यालय, बड़गड़ में पदस्थापित उच्चवर्गीय लिपिक अमित तिवारी को अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। अमित तिवारी पर आरोप है कि उनके द्वारा सोशल मीडिया अकाउंट पर अन्य व्यक्तियों द्वारा राजनीतिक कटाक्ष सहित पोस्ट किए गए समाचार पत्र के कतरन को शेयर किया गया था, जिसमें सरकार की आलोचना प्रदर्शित हो रही थी।

इस मामले को लेकर उपायुक्त, गढ़वा के द्वारा स्पस्टीकरण की माँग की गई थी। प्रखंड विकास पदाधिकारी, बड़गड़ के माध्यम से श्री तिवारी द्वारा स्पस्टीकरण का जवाब दिया गया जो असंतोषजनक पाए जाने पर निलंबन संबंधी कार्रवाई की गई।

किसी भी सरकारी सेवक द्वारा सरकार की आलोचना करना झारखंड सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। यह आचरण अशोभनीय तथा कर्तव्य के प्रति निष्ठा की कमी को दर्शाता है। साथ ही, यह कार्मिक विभागीय परिपत्र संख्या-624 दिनांक 04.02.2025 के प्रावधानों का भी उल्लंघन है।

इस आधार पर श्री तिवारी को झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 के नियम-9 के तहत अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

निलंबन अवधि में श्री तिवारी का मुख्यालय प्रखंड कार्यालय, धुरकी निर्धारित किया गया है। उन्हें जीविकोपार्जन हेतु नियमावली के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। साथ ही, प्रखंड विकास पदाधिकारी, बड़गड़ को विभागीय स्तर पर आरोप पत्र (Memo of Charges) का गठन कर एक सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।


#TeamPRD (GARHWA)

सोशल मीडिया अकाउंट पर राजनीतिक कटाक्ष सहित पोस्ट किए गए समाचार पत्र के कतरन को शेयर करने का आरोप

स्पष्टीकरण का नहीं दिया था संतोषजनक जवाब

गढ़वा। प्रखंड कार्यालय, बड़गड़ में पदस्थापित उच्चवर्गीय लिपिक अमित तिवारी को अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। अमित तिवारी पर आरोप है कि उनके द्वारा सोशल मीडिया अकाउंट पर अन्य व्यक्तियों द्वारा राजनीतिक कटाक्ष सहित पोस्ट किए गए समाचार पत्र के कतरन को शेयर किया गया था, जिसमें सरकार की आलोचना प्रदर्शित हो रही थी।

इस मामले को लेकर उपायुक्त, गढ़वा के द्वारा स्पस्टीकरण की माँग की गई थी। प्रखंड विकास पदाधिकारी, बड़गड़ के माध्यम से श्री तिवारी द्वारा स्पस्टीकरण का जवाब दिया गया जो असंतोषजनक पाए जाने पर निलंबन संबंधी कार्रवाई की गई।

किसी भी सरकारी सेवक द्वारा सरकार की आलोचना करना झारखंड सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। यह आचरण अशोभनीय तथा कर्तव्य के प्रति निष्ठा की कमी को दर्शाता है। साथ ही, यह कार्मिक विभागीय परिपत्र संख्या-624 दिनांक 04.02.2025 के प्रावधानों का भी उल्लंघन है।

इस आधार पर श्री तिवारी को झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 के नियम-9 के तहत अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

निलंबन अवधि में श्री तिवारी का मुख्यालय प्रखंड कार्यालय, धुरकी निर्धारित किया गया है। उन्हें जीविकोपार्जन हेतु नियमावली के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। साथ ही, प्रखंड विकास पदाधिकारी, बड़गड़ को विभागीय स्तर पर आरोप पत्र (Memo of Charges) का गठन कर एक सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

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  • Pavan Kumar

    Location: Garhwa Pavan Kumar is reporter at आपकी खबर News from Garhwa

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