सगमा
दिनांक 02 फरवरी 2026 की रात्रि धुरकी थाना क्षेत्र में पशु तस्करी से जुड़ी एक गंभीर घटना घटित हुई। पशु तस्करों द्वारा हथियार का प्रयोग करते हुए पशुओं से लदे एक वाहन को जबरन छुड़ाने का प्रयास किया गया। हथियार लहराए जाने के कारण क्षेत्र में भय और अफरा-तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई।
घटना के संबंध में धुरकी थाना कांड संख्या 09/26 (दिनांक 03.02.2026) दर्ज की गई, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), आर्म्स एक्ट की धारा 27, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960, झारखंड बोवाइन एनिमल प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर एक्ट तथा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 183 के तहत मामला दर्ज किया गया।
इस कांड में मुख्य अभियुक्त खुस्तर अंसारी सहित फजुल्लाह अंसारी, अहमद अंसारी, एखलाक अंसारी (पिता– सफुद्दीन अंसारी), सहमत अंसारी एवं मो. हुसैन अंसारी, सभी निवासी खाला, थाना धुरकी, जिला गढ़वा, को नामजद किया गया है।
थाना प्रभारी जनार्दन राउत के नेतृत्व में पुलिस द्वारा लगातार छापामारी की जा रही थी। पुलिस दबाव के कारण 08 फरवरी 2026 को मुख्य अभियुक्त खुस्तर अंसारी ने एसडीपीओ कार्यालय, बंशीधर नगर में आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण के समय उसने एक प्लास्टिक पिस्टल पुलिस को सौंपा।
पूछताछ के दौरान अभियुक्त की निशानदेही पर एक देशी पिस्टल तथा उसकी मैगजीन से दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए। इस संबंध में धुरकी थाना कांड संख्या 10/26 (दिनांक 08.02.2026) के तहत आर्म्स एक्ट में अलग से मामला दर्ज किया गया है। पुलिस द्वारा आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।
इस पूरे मामले की जानकारी एसडीपीओ सत्येंद्र नारायण सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी।











