डीजीपी की नियुक्ति नियमावली को मिली मंजूरी, 24 फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र

Location: रांची

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक में 9 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव और झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का निर्धारण शामिल है।

  1. डीजीपी नियुक्ति नियमावली का गठन:
    झारखंड पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव करते हुए नई नियमावली को मंजूरी दी गई। अब यूपीएससी को नाम भेजने के बजाय, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाएगी। इसमें मुख्य सचिव, जेपीएससी और यूपीएससी के नामित अधिकारी शामिल होंगे। यह समिति अनुशंसा के आधार पर डीजीपी की नियुक्ति करेगी।
  2. झारखंड विधानसभा का बजट सत्र:
    कैबिनेट ने 24 फरवरी से 27 मार्च तक बजट सत्र आयोजित करने की स्वीकृति दी।
  3. शिक्षा विभाग के पदों का पुनर्गठन:
    झारखंड अवर शिक्षा सेवा के 714 पदों में 249 पद व्याख्याताओं के लिए आरक्षित थे। शेष 465 पदों में से 147 पद शिक्षा अधीक्षक और उपसचिव इत्यादि के लिए चिन्हित किए गए हैं।
  4. देवघर में एम्स की स्थापना:
    देवघर में एम्स की स्थापना के लिए झारखंड सरकार और भारत सरकार के बीच समझौता (MOU) पर हस्ताक्षर की मंजूरी दी गई।
  5. अन्य महत्वपूर्ण निर्णय:

विशेष न्यायालय की स्वीकृति: गढ़वा में विशेष न्यायालय की स्थापना को मंजूरी।

बिजली विभाग में सेवा विस्तार: निदेशक पद की सेवानिवृत्ति आयु सीमा 65 वर्ष की गई। वर्तमान निदेशक को 31 मार्च 2025 तक सेवा विस्तार दिया गया।

प्रोन्नति: उत्पाद विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी सदन प्रसाद को अवर सचिव पद पर बैकडेट से प्रोन्नति दी गई।

प्री-बजट तैयारियों में नामांकन: डॉ. सीमा अघोरी को प्री-बजट तैयारियों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नामित किया गया।

परिचारिका नियमावली: झारखंड परिचारिका नियमावली को स्वीकृति।

इन फैसलों से राज्य के प्रशासन और विकास योजनाओं को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

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  • Sunil Singh

    Sunil Singh is Reporter at Aapki khabar from Ranchi, Jharkhand.

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