Location: Garhwa
गढ़वा के अनुमंडल पदाधिकारी विजय कुमार ने अनुमंडल क्षेत्र के सभी शिक्षण संस्थानों में तंबाकू उत्पाद विक्रय पर रोक लगाने के लिए शिक्षण संस्थान के कैंपस के अंदर तथा कैंपस के 100 गज के दायरे में बीड़ी सिगरेट जैसे तंबाकू उत्पाद बिक्री करने एवं सेवन करने के लिए उपलब्ध कराने वाले के खिलाफ अगले 60 दिनों के लिए धारा 144 लागू करते हुए प्रतिबंध लगा दिया है ।
अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उक्त आसय का आदेश शुक्रवार को शाम 6 बजे से अगले 60 दिनों के लिए लगाया गया है।
तंबाकू उत्पाद का बिक्री गढ़वा अनुमंडल के किसी सरकारी गैर सरकारी शिक्षण संस्थान के आसपास के 100 गज के दायरे में रोक लगाना सुनिश्चित करने के लिए सभी थाना प्रभारी को सूचित किया गया है। मालूम हो की तंबाकू उत्पाद गढ़वा जिले के शिक्षण संस्थानों के इर्द गिर्द समान्य बात है ।ऐसे में अनुमंडल पदाधिकारी गढ़वा का यह आदेश शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में प्रतिबंधित किए जाने का कितना असर होगा यह आने वाला समय निर्धारित करेगा, परंतु शिक्षण संस्थानों से जुड़े छात्र-छात्राओं के हित में अनुमंडल पदाधिकारी का यह आदेश यदि वास्तव में प्रतिबंध लग जाए तो समाज के लिए बड़ा हितकारी सिद्ध होगा।