Location: Garhwa
गढ़वा, 13 नवम्बर 2025 (प्रेस विज्ञप्ति)।
जनहित में जारी आदेश के तहत उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी श्री दिनेश यादव ने खाद्यान्न की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस आदेश के अनुसार, जिले में राज्य खाद्य निगम (SFC) के गोदामों तक खाद्यान्न पहुँचाने वाले वाहनों को अब रात्रि के समय शहर में प्रवेश की अनुमति दी गई है।
राज्य खाद्य निगम, गढ़वा एवं संबंधित एजेंसियों की ओर से यह आग्रह किया गया था कि FCI गोदाम तथा PEG रेहला से खाद्यान्न लेकर आने वाले वाहनों को नो-एंट्री व्यवस्था के कारण अपने गंतव्य तक पहुँचने में विलंब हो रहा है। इससे जिले के विभिन्न प्रखंडों में स्थित राज्य खाद्य निगम के गोदामों तक खाद्यान्न की ढुलाई एवं वितरण कार्य प्रभावित हो रहा था।
इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उपायुक्त श्री यादव ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत यह आदेश जारी किया है कि अब रात्रि 9:00 बजे से प्रातः 8:00 बजे तक खाद्यान्न ढुलाई करने वाले वाहन शहर में प्रवेश कर सकते हैं।
इन वाहनों को गोदाम तक पहुँचकर अनलोडिंग के बाद लौटने की भी अनुमति दी गई है, किंतु इसके लिए वाहनों को निर्धारित गति सीमा 15 किलोमीटर प्रति घंटा का पालन करना अनिवार्य होगा।
उपायुक्त ने बताया कि यह व्यवस्था खाद्यान्न की सुचारू आपूर्ति एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए की गई है, ताकि जिले के सभी प्रखंडों में समय पर अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि इस दौरान वाहन चालक सभी यातायात नियमों का पालन करें एवं किसी प्रकार की अव्यवस्था न उत्पन्न करें। संबंधित एजेंसियों को आदेश का पालन सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।











