Location: Garhwa
गढ़वा:
हाल ही में आए चक्रवाती तूफान और भारी वर्षा से जिले के कई प्रखंडों में फसलों को नुकसान पहुँचा है। इस पर उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी दिनेश यादव ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी फसल क्षति की सूचना 72 घंटे (तीन दिन) के भीतर अवश्य दें, ताकि उन्हें बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (B-PMFBY) एवं आपदा प्रबंधन सहायता का लाभ मिल सके।
सूचना देने के तरीके:
किसान टोल-फ्री नंबर 14447 पर कॉल कर या व्हाट्सएप नंबर 7065514447 पर संदेश भेजकर फसल हानि की सूचना दे सकते हैं। इसके अलावा वे अपने प्रखंड सहकारिता कार्यालय या जिला कृषि पदाधिकारी के कार्यालय में जाकर भी जानकारी दर्ज करा सकते हैं।
बीमा रहित किसानों के लिए प्रावधान:
जिन किसानों ने बीमा नहीं कराया है, वे अपने खेत का जियो-टैग फोटो, फसल विवरण और क्षेत्रफल के साथ आवेदन अंचल अधिकारी के कार्यालय में जमा करें। ऐसे किसानों को आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
प्रशासनिक निर्देश:
उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे फसल क्षति का शीघ्र आकलन कर प्रभावित किसानों को राहत उपलब्ध कराएं। उन्होंने बताया कि योजना के तहत फसल कटाई के 14 दिनों के भीतर हुई क्षति ही बीमा दावे के लिए पात्र होगी।
उपायुक्त ने कहा, “किसान भाई-बहन 72 घंटे के भीतर फसल क्षति की सूचना दें, ताकि बीमा राशि और आपदा सहायता समय पर मिल सके।”












