गढ़वा नगर परिषद में 2015 में हुए घोटाले के मामले में नौ साल बाद दर्ज कराई गई प्राथमिकी

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तत्कालीन अध्यक्ष समेत चार हुए नामजद


गढ़वा : गढ़वा नगर पंचायत क्षेत्र में वर्ष 2015 में विभिन्न योजनाओं में हुए घोटाले के मामले में कार्यपालक पदाधिकारी गढ़वा सुशील कुमार ने शुक्रवार को गढ़वा थाना में तत्कालीन नगर पंचायत अध्यक्ष पिंकी केशरी, उनके पति संतोष कुमार केशरी, नगर पंचायत गढ़वा के तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी दर्ज कराने में गुजर गए नौ साल –

बता दें कि नगर पंचायत गढ़वा में बस स्टैंड एवं टाउन हाल के जीर्णोद्धार तथा शहर में एलइडी लाइट लगाने एवं डस्टबीन की खरीद में अनियमितता को लेकर नगर पंचायत के तत्कालीन उपाध्यक्ष अनिल कुमार पांडेय ने आंदोलन किया था। इसके पश्चात इस मामले की जांच तीन सदस्यीय कमेटी ने की थी। जिसमें नगर पंचायत की अध्यक्ष पिंकी केशरी, उनके पति संतोष कुमार केशरी, नप के कार्यपालक पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता को अनियमितता में संलिप्त पाया गया था। लेकिन कमेटी की सिफारिश के बावजूद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई। इसके बाद अनिल कुमार पांडेय ने इस मामले को लोकायुक्त के पास ले गए। तब लोकायुक्त ने भी कमेटी की जांच प्रतिवेदन के आलोक में प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया। इसके बावजूद भी नौ वर्षों तक इस मामले में चुप्पी बनी रही और जांच में दोषी पाए गए लोग बेखौफ रहे। इसके पश्चात अनिल कुमार पांडेय ने इस मामले को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय में डब्ल्यू पीआईएल 1270/ 2021 दायर किया। जिस पर सुनवाई करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय ने 14 मई 2024 को गढ़वा नगर पंचायत में वर्ष 2015 में हुए घोटाले के मामले में संलिप्त लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया। इसके आलोक में गढ़वा समाहरणालय विधि शाखा ने पत्रांक 666 दिनांक 26 जून 2024 के माध्यम से नगर परिषद गढ़वा के कार्यपालक पदाधिकारी को प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए निर्देशित किया। उपायुक्त के निर्देश के बाद भी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने गढ़वा थाना में प्राथमिकी के लिए 5 जुलाई को आवेदन दिया।

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Pavan Kumar

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