Location: कांडी
कांडी। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी राकेश सहाय ने कांडी के सत्यम स्वयं सहायता समूह, जन वितरण प्रणाली विक्रेता (लाइसेंस संख्या 44/2018) को गंभीर लापरवाही के मामले में स्पष्टीकरण का पत्र जारी किया है। पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि समूह द्वारा कांडी निवासी राजमुनि देवी, पति भीखम साह को जून 2025 से नवंबर 2025 तक राशन नहीं दिया गया, जबकि वे नियमित रूप से अपना हक पाने के लिए डीलर के पास जाती रही हैं।
राजमुनि देवी ने आपूर्ति पदाधिकारी को आवेदन देकर शिकायत की थी कि जब भी वे राशन लेने जाती हैं, तो डीलर द्वारा उन्हें डांटकर भगा दिया जाता है और महीनों से राशन नहीं दिया जा रहा है। मामला संज्ञान में आने पर एमओ राकेश सहाय ने इसे मनमानी, स्वेच्छाचारिता तथा कार्य में गंभीर लापरवाही बताते हुए कहा कि यह कृत्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन है।
आपूर्ति पदाधिकारी ने डीलर को दो दिनों के भीतर कार्यालय में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में स्पष्टीकरण नहीं देने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई हेतु वरीय पदाधिकारी को अनुशंसा भेज दी जाएगी।












