Location: Garhwa
गढ़वा जिला कल्याण विभाग ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत ऋण लेकर बकाया नहीं चुकाने वाले सभी डिफॉल्टर ऋणधारकों को अंतिम चेतावनी जारी की है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे सभी लाभार्थी 31 दिसंबर 2025 तक अपना पुराना बकाया अनिवार्य रूप से जिला कल्याण कार्यालय में जमा करें, अन्यथा उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिला कल्याण विभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार, निर्धारित समय सीमा तक बकाया राशि जमा नहीं करने वाले डिफॉल्टर ऋणधारकों और उनके गारंटरों के नाम अखबार में प्रकाशित किए जाएंगे। इसके साथ ही आधार कार्ड से लिंक उनके बैंक खातों को फ्रीज कराने के लिए संबंधित बैंकों को पत्र भेजा जा रहा है।
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन लोगों ने झारखंड सरकार द्वारा स्वरोजगार सृजन के उद्देश्य से दी गई रियायती दर पर ऋण की राशि का निजी कार्यों में दुरुपयोग किया है, उसे गबन के समतुल्य माना जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की अंतिम कार्रवाई की जाएगी।
जिला कल्याण विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा है कि कार्रवाई के लिए संबंधित डिफॉल्टर स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा, प्राथमिकी दर्ज कराने और ऋण वसूली की प्रक्रिया में आने वाले सभी खर्च भी उन्हीं से वसूले जाएंगे।
विभाग ने सभी ऋणधारकों से अपील की है कि वे समय पर अपनी मासिक किस्तों का भुगतान करें, क्योंकि उन्हीं राशि के रीसायकल मोड से नए आवेदकों को रोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। यदि बकाया जमा नहीं किया गया, तो नए लाभार्थियों को लोन देना संभव नहीं हो पाएगा।
जिला कल्याण विभाग, गढ़वा ने सभी संबंधित लोगों से समय रहते बकाया राशि जमा कर कानूनी कार्रवाई से बचने की अपील की है।












