Location: Garhwa
झारखंड में विधानसभा आम निर्वाचन 2024 की घोषणा के उपरांत आज दिनांक 16 अक्टूबर 2024 को जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- उपायुक्त शेखर जमुआर के द्वारा समाहरणालय सभाकक्ष में गढ़वा जिले के मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी योजनाओं जैसे पीएम किसान योजना, आबुआ आवास योजना, पीएम आवास योजना, मंईंया सम्मान योजना सहित अन्य किसी भी प्रकार के कल्याणकारी योजनाओं में नए लाभुक को जोड़ने या उनकी पहली किस्त अथवा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के किसी भी आवेदक को व्यवसाय अथवा वाहन लोन में पहली क़िस्त की राशि को विधानसभा आम चुनाव 2024 की घोषणा के बाद किसी भी परिस्थिति में नहीं दी जानी है इस संबंध में विस्तार से बताया गया।
इस अवसर पर वाहन कोषांग के नोडल पदाधिकारी धीरज प्रकाश के द्वारा उपस्थित सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को विधानसभा आम चुनाव 2024 के लिए वाहनों के उपयोग के बारे में विस्तार से बताया गया।
उपस्थित प्रतिनिधियों के द्वारा पृच्छा करने पर बताया गया कि:-
वीडियो वैन और स्टार प्रचारक की परमिशन राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत की जाएगी, जबकि अन्य प्रचार प्रसार के उपयोग के लिए सुविधा पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा तथा विभिन्न उद्देश्यों के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी गढ़वा तथा विधानसभा क्षेत्र निर्वाची पदाधिकारियों के द्वारा अनुमति प्रदान की जाएगी।
आवेदन के साथ वाहनों के सभी अद्यतन कागजात, रजिस्ट्रेशन नंबर, टैक्स, इंश्योरेंस, पोल्यूशन, फिटनेस प्रमाण पत्र के साथ-साथ अभ्यर्थी का नाम, मोबाइल नंबर, वाहन मालिक का नाम, ड्राइवर का नाम, मोबाइल नंबर एवं जिस क्षेत्र के लिए वाहन का उपयोग किया जाना है उसका संपूर्ण विवरण भी आवेदन के साथ देना अनिवार्य होगा।
वैसा कोई भी वाहन जिस पर बिना अनुमति के बैनर, पोस्टर, प्रचार सामग्री झंडा इत्यादि का उपयोग किए जाने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 के सुसंगत धाराओं तथा आयोग से प्राप्त निर्देश आदेश के अंतर्गत कार्रवाई के प्रावधान के बारे में विस्तार से बताया गया। निर्गत अनुमति पत्र को सभी वाहनों के ऊपर चिपका कर रखना एवं सभी जांच स्थलों पर उसे दिखाना अनिवार्य होगा।
किसी भी काफिला में गाड़ियों की अधिकतम संख्या 10 रहेगी उससे अधिक होने पर पहले काफिले और दूसरे काफिले के बीच 100 मी का दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा।
नामांकन के दिन निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर के अंदर केवल तीन वाहनों की अनुमति रहेगी।
चुनाव के दिन उपयोग हेतु कैंडिडेट को एक गाड़ी, उनके निर्वाचन एजेंट एवं कार्यकर्ता के उपयोग के लिए एक-एक वाहन की अनुमति संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा दी जाएगी।
चुनाव के दिन वैसे निजी वाहन जो मतदान के लिए जा रहे हैं, मिल्क वैन,एंबुलेंस,अस्पताल,वॉटर टैंकर, इलेक्ट्रिसिटी एमरजैंसी, पुलिस ऑन ड्यूटी, ऑफीसर ऑन इलेक्शन ड्यूटी, सामान्य परिचालन हेतु उपयोग में आने वाली गाड़ियों, दिव्यांग व्यक्तियों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले निजी वाहन इत्यादि पर रोक नहीं रहेगी।
राजनीतिक दलों के जिला स्तरीय ऑफिस बियरर के द्वारा आवेदन किए जाने पर जिला के अंदर विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में चुनावी उद्देश्यों के लिए एक वाहन की अनुमति प्रदान की जाएगी। यह अनुमति जिला के बाहर अन्य जिलों में उपयोग के लिए मान्य नहीं रहेगी।
किसी भी राजनीतिक दल अथवा अभ्यर्थियों के द्वारा मतदान के दिन मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक गाड़ियों के द्वारा नही ले जाया जाएगा।
इसके अलावे समय-समय पर निर्गत आयोग के अनुदेश अथवा जिला स्तरीय निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया एवं बताया गया कि आचार संहिता के दरमियान किसी भी प्रकार के उक्त निर्देशों की अवमानना के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 के सुसंगत धाराओं तथा आयोग द्वारा समय समय पर निर्गत निर्देशों के आलोक में उचित कार्रवाई के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई।