Location: Garhwa
कार्यशाला में संवेदकों द्वारा निबंधन को नजरंदाज करने पर जताया गया एतराज
उपायुक्त के निर्देशानुसार श्रम अधीक्षक एतवारी महतो के द्वारा समाहरणालय सभागार में झारखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम,1996 के अंतर्गत स्थापना का निबंधन हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यशाला में गढ़वा जिले के सभी कार्यपालक अभियंता, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत मझिआंव तथा नगर उंटारी(बंशीधर) के कार्यपालक पदाधिकारियों ने भाग लिया।
आज के एक दिवसीय कार्यशाला में निम्नलिखित बिंदुओं सहित अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा किया गया:-
ठेका मजदूरी ( विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 की धारा 12 (1) के तहत प्रत्येक संवेदकों / अभिकर्ताओ को सरकारी विभागो से कार्य आवंटन निर्गत होने के पश्चात् संवेदकों को श्रम विभाग से लेबर लाईसेंस (ठेका अनुज्ञप्ति ) लिया जाना है।
संवेदकों को सरकारी विभाग से कार्य आवंटन निर्गत होने के पश्चात् प्रत्येक कार्य के लिए अलग-अलग लेबर लाईसेंस लिया जाना है।
ठेका मजदूरी (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 के नियमावली 78 के तहत फर्म XVII मे मजदूरों से संबंधित भुगतान पंजी संचारित किया जाना है, तथा अधिनियम के नियम 78 के तहत फर्म XVI में मास्टर रॉल संचारित किया जाना है ।
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम 1996 की धारा – 7 के तहत सरकारी विभागो से प्रत्येक संवेदकों को कार्य आदेश निर्गत होने के उपरान्त स्थापना का निबंधन श्रम विभाग में कराया जाना है |
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, के तहत प्रत्येक संवेदकों को अपने अधीनस्त कार्यरत मजदूरों का श्रम विभाग में निबंधन कराना अनिवार्य है |
प्रत्येक संवेदकों को भवन निर्माण श्रमिक का वेतन भुगतान पंजी अधिनियम के नियमावली-243 तहत फार्म-XV में संचारित करना है ।
एक दिवसीय कार्यशाला के माध्यम से उपरोक्त विषयों पर चर्चा करते हुए श्रम अधीक्षक श्री महतो ने उपस्थित सभी अभियंताओं तथा कार्यपालक पदाधिकारियों को बताया कि ठेका मजदूरी (विनियमन) अधिनियम,1970 के अधीन ठेका लाइसेंस लेने एवं झारखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम,1996 के अंतर्गत धारा-7 में प्रत्येक नियोक्ताओं को निर्माण कार्य के प्रारंभ करने के 60 दिनों के अंदर निबंधन कराना अनिवार्य है तथा धारा-12 के अनुसार प्रत्येक कामगार को जिसकी आयु 18 से 59 वर्ष का हो तथा कम से कम 90 दिनों तक विगत वर्ष में भवन एवं अन्य सन्निर्माण में कार्य किया हो, निबंधन के लिए पात्रता रखते हैं, निबंधन कराया जाना है, किंतु प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि कुछेक ऐसे संवेदक हैं जिनके द्वारा ठेका लाइसेंस तो प्राप्त कर लिया जाता है, किंतु प्रतिष्ठा का निबंध उनके द्वारा नहीं कराया जाता है, जो उक्त अधिनियम का उल्लंघन है।
श्रम अधीक्षक श्री महतो ने सभी कार्यपालक अभियंताओं तथा पदाधिकारियों से कहा कि वे अपने अधीनस्थ नियोजित संवेदक जिनको एक वर्ष के अंदर ठेका कार्य आवंटित किया गया है या किया जाना है। उनका कार्यादेश के विरुद्ध ठेका मजदूरी (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत ठेका लाइसेंस लेने तथा झारखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत प्रतिष्ठान का निबंधन कराने हेतु उन्हें यथाशीघ्र निर्देश अपने स्तर से दे। उन्होंने कहा कि मुख्य नियोजक की हैसियत से आपका यह दायित्व है कि उक्त अधिनियमों का अनुपालन संवेदकों के द्वारा किया जा रहा है अथवा नहीं इसकी जांच करें तथा अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति में मुख्य नियोजन एवं उनके संवेदक के विरुद्ध उपरोक्त अधिनियमों के अंतर्गत नियमानुसार कानूनी कार्यवाई की जाए।