
Location: Garhwa
गढ़वा, 2 जून 2025: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के अंतर्गत आज अपर समाहर्ता-सह-न्याय निर्णयन पदाधिकारी राज महेश्वरम् द्वारा खाद्य सुरक्षा से संबंधित कुल 09 वादों का निष्पादन किया गया। इनमें Substandard के 05, Misbranded का 01 तथा Extraneous Matter से जुड़े 03 मामले शामिल थे।
कार्रवाई के दौरान जिन खाद्य नमूनों को दोषपूर्ण पाया गया, उनमें इंडिया गेट बेशन, बुंदी लड्डू, पेड़ा, बर्फी, बेशन लड्डू, मूंगफली चिकी तथा प्रमोद सोनपापड़ी शामिल हैं।
इन मामलों में गढ़वा शहरी क्षेत्र के 06, नगर उंटारी के 01, रमना के 01 और लगमा क्षेत्र के 01 खाद्य प्रतिष्ठानों पर कुल ₹1,90,000 (एक लाख नब्बे हजार रुपये) का जुर्माना अधिरोपित किया गया। सभी प्रतिष्ठानों को चालान के माध्यम से जुर्माना राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है।
इस अवसर पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अंजना रानी मिंज, प्रधान सहायक प्रमोद कुमार पांडेय सहित अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे।