Location: Garhwa
गढ़वा। नववर्ष के अवसर पर पर्यटकों की संभावित भीड़ और पूर्व में हुई डूबने की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए गढ़वा अनुमंडल प्रशासन ने अन्नराज डैम क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया है। इसी क्रम में पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए सशर्त रूप से बोटिंग/स्टीमर सेवा को पुनः बहाल किया गया है।
इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी गढ़वा संजय कुमार ने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
गौरतलब है कि 11 अगस्त 2025 से अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अन्नराज डैम क्षेत्र को “नो स्विमिंग ज़ोन / तैराकी वर्जित क्षेत्र” घोषित किया गया था। उक्त आदेश के तहत डैम में तैराकी, कूदने, नहाने सहित सभी प्रकार की खतरनाक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। साथ ही किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए बोटिंग एवं स्टीमर सेवा पर भी रोक लगा दी गई थी।
अन्नराज डैम के प्रमुख पर्यटन और पिकनिक स्थल होने तथा नववर्ष के अवसर पर पर्यटकों की बढ़ती मांग को देखते हुए प्रशासन द्वारा आदेश पर पुनर्विचार किया गया। इसके बाद सख्त शर्तों के साथ बोटिंग/स्टीमर सेवा को पुनः शुरू करने की अनुमति दी गई है।
अनुमंडल पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि बोटिंग सेवा का संचालन केवल निर्धारित सुरक्षा मानकों के पूर्ण पालन के साथ ही किया जाएगा। बोटिंग के दौरान लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य होगा, प्रशिक्षित गोताखोरों की तैनाती, सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता और अन्य आवश्यक सावधानियों का सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा।
उन्होंने यह भी कहा कि डैम क्षेत्र में तैराकी, कूदने, नहाने या किसी भी प्रकार की खतरनाक गतिविधियों पर लगाया गया प्रतिबंध पूर्ववत प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विधि सम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने नववर्ष के अवसर पर अन्नराज डैम आने वाले सभी पर्यटकों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे सुरक्षा नियमों का पालन करें, प्रशासन का सहयोग करें और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए जारी निर्देशों का पूरी तरह अनुपालन करें।












